Big Breaking

महिला संबंधी अपराधों में महिला थाना की त्वरित कार्रवाई: बालिका से छेड़छाड़ और युवती से दुष्कर्म मामले में दो आरोपी गिरफ्तार

इंस्टाग्राम फ्रेंड बनकर नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर ले जाकर की छेड़छाड़, आरोपी हिरासत में

युवती को शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने वाला आरोपी बादल सिंह गिरफ्तार

➡️ एसएसपी शशि मोहन सिंह का सख्त संदेश— महिला एवं नाबालिग अपराधों में रायगढ़ पुलिस का जीरो टॉलरेंस *रायगढ़, 04 फरवरी* । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शशि मोहन सिंह के मार्गदर्शन में महिला थाना रायगढ़ द्वारा महिला एवं नाबालिगों से जुड़े अपराधों पर सख्त रुख अपनाते हुए दो अलग-अलग मामलों में त्वरित कार्रवाई की गई है। बालिका से छेड़छाड़ तथा युवती से शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।

केस नं0 1

बालिका से इंस्टाग्राम फ्रेंड ने की छेड़खानी — आरोपी अपहरण, छेड़खानी और पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं में आरोपी गिरफ्तार जानकारी के अनुसार पीड़ित बालिका के पिता द्वारा 2 फरवरी को महिला थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई कि बीते 4–5 माह से किसी अज्ञात युवक द्वारा उनकी बेटी से बात कराने एवं फोटो मांगने के लिए लगातार उनके घर के मोबाइल पर कॉल किए जा रहा था। दिनांक 02.02.2026 को दोपहर बालिका उसके पिता के पास टिफिन देने जाने की बात कहकर घर से निकली, लेकिन शाम तक वापस नहीं लौटी। तलाश के दौरान रात करीब 9 बजे सूचना मिली कि लड़की जेलपारा कॉम्पलेक्स जूटमिल के पास है। मौके पर पहुंचे परिजन ने एक युवक को भागते देखा, जिसे दौड़ाकर पकड़ लिया गया। पूछताछ में बालिका ने बताया कि आरोपी कार्तिक तिवारी निवासी इंदौर (म.प्र.) से 7–8 माह पूर्व इंस्टाग्राम के माध्यम से पहचान हुई थी। आरोपी उसके मामा के साथ काशीराम चौंक जूटमिल में रहता है, उसने बालिका को घर शादी का झांसा देकर स्कूटी से उसे अपने किराये के मकान ले जाने का प्रयास कर रहा था तथा जेल परिसर कॉम्प्लेक्स में उसके साथ गंदी नीयत से छेड़छाड़ की। मामले में *अपराध क्रमांक 06/2026 धारा 137(2), 75 भारतीय न्याय संहिता एवं 8 पॉक्सो एक्ट* के तहत अपराध पंजीबद्ध कर *आरोपी कार्तिक तिवारी पिता हरिशंकर तिवारी उम्र 23 साल निवासी खरगौन (मध्य प्रदेश) हाल मुकाम कांशीराम चौक किराया मकान थाना जूटमिल* को हिरासत में लिया गया। आरोपी को कल रिमांड में पेश कर जेल भेजा गया है।

केस नं0 2

शादी का भरोसा, फिर शोषण — युवती से दुष्कर्म मामले में आरोपी पुलिस गिरफ्त में दूसरे मामले में दिनांक 03.02.2026 को युवती ने महिला थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि बादल सिंह राजपूत निवासी कोतरारोड़ बैकुंठपुर द्वारा अक्टूबर 2022 से जनवरी 2026 तक अलग-अलग स्थानों पर ले जाकर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए गए तथा अश्लील वीडियो भी बनाया गया। अब आरोपी शादी से इंकार कर जान से मारने की धमकी दे रहा था। पीड़िता के आवेदन पर धारा 69, 115(3), 351(2), 308(2) भारतीय न्याय संहिता* के तहत अपराध दर्ज कर तत्काल दबिश दी गई और *आरोपी बादल सिंह राजपूत पिता विद्या सिंह राजपूत उम्र 28 वर्ष निवासी कोतरारोड़ बैकुंठपुर मिर्चा गली थाना कोतवाली* को गिरफ्तार किया गया। आरोपी बादल सिंह, थाना सिटी कोतवाली रायगढ़ का गुण्डा बदमाश है, आरोपित के पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड के साथ न्यायिक रिमांड पर पेश कर रिमांड पर भेजा गया है। महिला संबंधी अपराधों में त्वरित कार्यवाही में महिला थाना प्रभारी उप निरीक्षक दीपिका निमर्लकर, एएसआई विल्फ्रेड मसीह, एएसआई सरस्वती महापात्रे, प्रधान आरक्षक संदीप भगत, राजेश उरांव और हमराह स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही है ।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button